नगर पालिका अध्यक्ष मलिक के पुत्र पर हुआ मामला दर्ज-
यातायात पुलिस कर्मचारी के साथ की लात-घूंसों से मारपीट
टीकमगढ़। यातायात पुलिस कर्मचारी के साथ हुई मारपीट के मामले में कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज ने आरोपी अब्दुल गफ्फार के पुत्र खिलाफ मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई आरंभ कर दी है। ड्यूटी के दौरान नो इंट्री में ट्रक ले जाने से रोकना यातायात कर्मचारी को मंहगा साबित हुआ। यहां बता दें कि मामला नगर पालिकाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक के बेटे से जुड़ा होनें से तूल पकड़ता जा रहा हैं । इस मामले को लेकर नगर में सनसनी फैल गई है। विरोधी खेमें में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इस संबन्ध में बताया गया है कि फ रियादी राजकुमार अहिरवार पिता जगन्नाथ अहिरवार उम्म्र 30 साल निवासी ग्राम दौनी थाना नौगांव जिला छतरपुर ने थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट किया कि वह वर्तमान में जिला पुलिस बल टीकमगढ़ में थाना यातायात टीकमगढ़ में आरक्षक 717 के पद पर पदस्थ है। रविवार दिनांक 17 मार्च 2024 को सुबह 09.00 बजे से 15:00 बजे तक मउचुंगी नाका पर यातायात व्यवस्था डियुटी पर तैनात था, कि समय करीबन दोपहर 02:00 बजे की बात है कि सुधा सागर रोड तरफ से एक डम्फर क्रमांक एमपी 36 एच 1125 का चालक ट्रक को नो एंट्री एरिया में शहर तरफ ला रहा था, जिसे उन्होंने रोका और ड्रायवर से कहा कि तुम अपना डम्फर नो एंट्री से न ले जाकर बायपास ले जाओ, तो उसने अपना डम्फर रोड पर खड़ा कर दिया और कहने लगा तुम जानते नहीं हो यह किसका ट्रक है। तुम रूको मैं अभी भैया को बुलाता हूं। थोड़ी देर बाद पप्पू मलिक का लडक़ा मोटर साईकिल से आया और आते ही बोला कि तुमने डम्फर क्यो रोका है। तब कर्मचारी राजकुमार ने कहा कि डम्फ र को अभी नो एंट्री में जाने की अनुमति नहीं है, इसलिये डम्फर को रोका है। इस पर आरोपी मुझसे गाली गलौज करते हुए बोला कि तुम मुझे नियम कानून बता रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं हो और उसने मुझे बाये गाल मे दो चाटे मारे एवं एक लात मारी, जो मुझे बाये तरफ जाघ में लगी। मारपीट के दौरान वह गिर पड़ा, तब कल्लू समोसे वाले ने उसे उठाया। इसी दौरान वहां सय्यम चतुर्वेदी, निर्मल यादव, कल्लू ड्रायवर भी आ गये, जिन्होंने घटना देखी। तब आरोपी कह रहा था कि अब दोबारा अगर मेरा डम्फर रोका, तो जान से खत्म कर दूंगा। फि र कर्मचारी ने और स्टाफ को बुलाया और थाना में रिपोर्ट दर्ज की। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला पंजीवद्ध किया है। इस संबन्ध में कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज ने बताया कि घटना की रिपोर्ट पर आरोपी आदिल खान के खिलाफ धारा 353, 332, 186, 294,506 एवं एससीएसटी 3 (1) द, 3 (1) ध एवं 3 (2) (व्हीए) के तहत मामला पंजीवद्ध किया गया है।